-शक्कर खरीदने गई थी 13 साल की छात्रा
-दुकानदार के भांजे ने जबरन किया Rape
-हालत बिगड़ने पर छात्रा को छोड़कर भागा आरोपी
Yogesh Tripathi
Kanpur के सचेंडी थाना एरिया में गुरुवार रात शक्कर खरीदने गई 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी हो गई। परचून दुकानदार के भांजे ने किशोरी के साथ जबरन Rape किया। हालत बिगड़ने पर वह छात्रा को छोड़कर भाग निकला। घर न पहुंचने पर परिजनों ने छात्रा की खोजबीन की तो वह बदहवाश हालत में रोती-बिलखती मिली। परिजनों की तरहीर पर Police ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है।
वारदात सचेंडी थाना एरिया के एक गांव की है। गांव में रहने वाली सविता (13) (काल्पनिक नाम) शक्कर खरीदने के लिए गांव के ही एक दुकान पर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद दुकानदार के भांजे रितिक मिश्रा ने उसे दबोच लिया। रितिक ने उसके साथ मारपीट कर जबरन घर के अंदर खींच Rape किया। विरोध करने पर उसने छात्रा की पिटाई भी की। रितिक बिधनू थाना एरिया के सपई गांव का निवासी है।
छात्रा की हालत बिगड़ने पर रितिक उसे बदहवाश हालत में छोड़कर भाग निकला। छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए दुकान पर पहुंचे। छात्रा मकान के ऊपरी हिस्से में मिली। छात्रा की हालत देख परिजन दंग रह गए। छात्रा ने घटनाक्रम की जानकारी दी तो आक्रोशित परिवारीजन छात्रा को लेकर सचेंडी थाने पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रितिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया।
सचेंडी थानेदार सतीश राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आ सका है। पीड़ित छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।
-8 साल पहले Kanpur के सीसामऊ एरिया में हुई थी वारदात
-पड़ोसी युवक ने युवती के साथ किया था Rape
-ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध) कोर्ट ने सुनाया फैसला
-Court ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
Central Desk
ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध, कोर्ट), Kanpur की विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने बुधवार को Rape के 8 साल पुराने मुकदमें अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देकर 10 साल के कारावास की सजा मुकर्रर की। Court ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर कोर्ट ने तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।
घटना 8 साल और दो महीना पहले (17/1/2013) को हुई थी। सीसामाऊ थाना एरिया के मोहल्ला चंद्र नगर की है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना पुलिस को तहरीर देकर पड़ोस में रहने वाले संत कुमार मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 09/2013 पर IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था।
पीड़ित पक्ष ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाया था कि सामान रखवाने के बहाने उसने उसकी बहन को घर बुलाया और फिर कमरा बंद कर उसके साथ Rape किया। पीड़िता के विरोध पर उसने दुपट्टे से ही उसका मुंह बांध दिया था। मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी ने दरवाजा खोल पीड़िता को मुक्त किया।
ड्यूटी के बाद शाम को घर पहुंचे युवक की पीड़िता बहन ने उसे घटना की जानकारी दी। जिसके बाद युवक ने सीसामऊ थाने की पुलिस को सूचना देकर तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल मिश्रा के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत FIR रजिस्टर्ड की। सीसामऊ पुलिस ने इसके बाद पीड़िता का मेडिकल भी करवाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi ने बताया कि ट्रायल के दौरान तमाम सबूत और साक्ष्य अदालत में पीड़िता की तरफ से पेश किए गए। उर्सला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली चिकित्सक समेत कई गवाहों ने Court में गवाही दी।
जिरह और बहस के बाद विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने अनिल मिश्रा को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा मुकर्रर की। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
-पीटने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को किया था पुलिस के सुपुर्द
-पुलिस अभिरक्षा में कराया गया था मेडिकल परीक्षण
-अंदरुनी चोटों को नजरअंदाज कर चिकित्सकों ने नहीं किया था भर्ती
-फ्राइ-डे को सचेंडी थाना एरिया में छात्रा के साथ किया था Rape

चौबेपुर की अस्थाई जेल में रेप के आरोपी की मौत के बाद पहुंचे परिजन ।
Yogesh Tripathi
Kanpur के सचेंडी थाना एरिया में फ्राइ-डे को BA की Student के साथ Rape की वारदात के बाद पकड़े गए आरोपी की चौबेपुर स्थित अस्थाई जेल में मौत हो गई। बंदी की मौत से हड़कंप मच गया। Police के मुताबिक घटना वाली रात ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच उसकी पिटाई की थी। Police ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाया था लेकिन लेकिन चिकित्सकों ने अंदरुनी चोटों की अनदेखी कर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। Sunday की सुबह हालत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद आरोपी ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और सही ढंग से उपचार न कराने का आरोप लगाया।
सचेंडी पुलिस के मुताबिक फ्राइ-डे की रात छात्रा खेत पर गई थी। वापस लौटते समय गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति सुबोध बाजपेयी ने उसे नशे की हालत में दबोच अश्लील हरकतें शुरु कर दीं। इसके बाद वह मुंह दबाकर युवती को जबरन खेत में खींच ले गया और जान से मारने की धमकी देकर Rape किया। आरोपी की चंगुल से छूटी छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों के साथ पीड़ित छात्रा के परिजन आरोपी के घर पहुंचे लेकिन वह नहीं मिला।
इसके बाद परिजनों ने सचेंडी थाने में आरोपी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करा दी। Police आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी लेकिन इस बीच मध्यरात्रि को ग्रामीणों ने आरोपी को खेत के पास से दबोच लिया। ग्रामीणों की भीड़ आरोपी को पीटते हुए थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी को Court में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। संडे की सुबह आरोपी की हालत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई।
SP (RA) बृजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि घटना वाली रात आरोपी को ग्रामीणों ने खेत पर दबोच लिया था। भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। Police ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने चोटों को मामूली बताते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को Court में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। संभवतः पिटाई के दौरान शरीर में आई अंदरूनी चोटों की वजह से आरोपी की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-एडीजे/एफटीसी (41)(महिला विरुद्ध)कोर्ट ने सुनाई सजा
-10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
-IPC 363, 376 में 7-7 साल की सजा
Central Desk
नाबालिग के बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ Rape करने के जुर्म में Kanpur की एडीजे/एफटीसी (41) (महिला विरुद्ध) कोर्ट की Judge Tanu Bhatnagar ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा मुकर्रर की। Court ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा।
चकेरी निवासिनी मुकदमा वादिनी ने टटिया झनाकू निवासी गुड्डू यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 के तहत रिपोर्ट लिखाई थी कि 19 अगस्त 2010 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। उस समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 13 साल थी। बेटी की खोजबीन करते हुए वादिनी जब आरोपी के कानपुर देहात (पूर्व में रमाबाई नगर) स्थित घर पर पहुंची तो उसको धमकी दी गई। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद चकेरी पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi और दोषी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद 9 फरवरी 2021 को कोर्ट ने गुड्डू यादव को दोषी करार दिया। 10 फरवरी को Judge Tanu Bhatnagar ने IPC की धारा 363 के तहत दोषी को 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। IPC की धारा 376 में भी गुड्डू को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जुर्माना की धनराशि न अदा किए जाने पर दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। Court ने धारा 428 के तहत अभियुक्त की तरफ से जेल में बिताई गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। इस मामले में मुकदमा वादिनी, पीड़िता समेत तीन लोग पक्षद्रोही भी हुए।
-बिधनू थाना एरिया के न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र का मामला
-बाजार जाते समय पड़ोसी युवक ने बहाने से कार में बैठा लिया
-पांच दिनों तक अज्ञात जगह पर रखकर किया Rape
Yogesh Tripathi
Kanpur के बिधनू थाना एरिया स्थित न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र में छह दिन पहले बाजार गई छात्रा को कार सवार युवक ने झांसा देकर अगवा कर लिया। कार में बैठते ही आरोपी ने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांध दी। पीड़िता का आरोप है कि अज्ञात जगह पर रखकर आरोपी ने पांच दिनों तक उसके साथ Rape किया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर उसने छात्रा को मुक्त किया। घर पहुंची छात्रा ने घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में FIR रजिस्टर्ड कर उसे Arrest कर लिया।
न्यू आजाद नगर निवासी पीड़ित व्यक्ति मजदूरी करता है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक उसकी 16 साल की बेटी 28 जनवरी को बाजार गई थी। वापस लौटते समय पड़ोस में रहने वाला सागर राजपूत मिल गया। उसने घर छोड़ने की बात कहकर किशोरी को कार में बैठा लिया।
आरोप है कि कार में बैठाने के बाद उसने किशोरी की आंखों में पट्टी बांध दी और अज्ञात जगह पर ले गया। यहां पर पांच दिनों तक बंधक बनाकर उसने कई बार छात्रा के साथ Rape किया। सोमवार को आरोपी ने मुंह खोलने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया। घर पहुंची छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी।
छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत के खिलाफ अपहरण, रेप समेत कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। देर रात्रि दबिश देकर पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत को Arrest कर लिया।








