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-किराएदार के 13 साल की नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार

-बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर पहुंचे परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ मौके पर पकड़ा

-बच्ची और उसके परिजनों पर दबाव बनाकर समझौते का असफल प्रयास

-Chakeri Police ने आरोपी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर किया Arrest

-BSP की सरकार आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बोलती थी तूती

-Fake Good Work के चक्कर में Banda के कांग्रेसी नेता Sanjeev Awasthi को भेजा था जेल 
Yogesh Tripathi

Uttar Pradesh की Kanpur  Commissionerate Police ने करीब एक दशक पहले अपने कारनामों को लेकर चर्चित रहे UP Police के रिटायर्ड इंस्पेक्टर Dinesh Tripathi को 13 साल की नाबालिग लड़की से Rape के आरोप में Arrest कर लिया है। Chakeri Police ने पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। गिरफ्तार Dinesh Tripathi का विवादों से काफी पुराना नाता है। दिनेश त्रिपाठी के रसूख का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि BSP की मायावती सरकार में यह विवादित रिटायर्ड इंस्पेक्टर IPS Officer's की पोस्टिंग तक करवाता था।
DCP (East) Anoop Kumar Singh के मुताबिक आरोपी Dinesh Tripathi को कानपुर-प्रयागराज हाइवे के पास से Arrest किया गया है। आरोपी प्रयागराज जनपद का निवासी है। 2016 में रिटायरमेंट के दौरान Dinesh Tripathi झांसी जनपद में तैनात था। 

अपने ही घर में की Rape की वारदात

Dinesh Tripathi करीब एक दशक पहले BSP सरकार के कार्यकाल में Kanpur के "मलाईदार" थानों में तैनात रहा था। इसमें एक थाना Chakeri भी शामिल था। चकेरी में भू-माफियाओं से इसकी सेटिंग जगजाहिर है। तैनाती के दौरान Dinesh Tripathi ने कई मकान और प्लाट खरीदे थे। इसमें एक मकान चकेरी फ्रेंड्स कॉलोनी में लिया। इस मकान में महाराजपुर निवासी एक हलवाई का परिवार किराए पर रहता है। 
दिनेश कानपुर आने-जाने के दौरान मकान में ही अक्सर रुक जाता था। Police के मुताबिक तीन दिन पहले भी दिनेश घर आया था। 13 साल की पीड़िता और उसका 17 साल का भाई दिनेश के कमरे में TV देख रहे थे। नींद आने पर पीड़िता का भाई सोने चला गया। इस दौरान पीड़िता टीवी देखती रही। थोड़ी देर बाद उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मां कमरे में पहुंची तो दिनेश बच्ची को दबोचे हुए आपत्तिजनक हालत में मिला। परिजनों ने किसी तरह बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर सूचना पुलिस को दी। 
FIR रजिस्टर्ड कर Police ने किया Arrest 

Monday को पीड़ित परिवार ने चकेरी थाने में आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर Dinesh Tripathi के खिलाफ तहरीर दी। देर शाम चकेरी पुलिस ने IPC की 376 और  पॉक्सो एक्ट के तहत FIR रजिस्टर्ड कर दिनेश त्रिपाठी को गिरफ़्तार कर लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपने रसूख की धौंस देकर आरोपी मुकदमा नहीं लिखाने का दबाव लड़की और उसके परिवार पर बनाता रहा। इसके लिए उसने कुछ घंटे में ही एड़ी से चोटी का जोर लगा डाला लेकिन पीड़ित परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए अंततः मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद Chakeri Police Action में आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने किराएदार को घर की देखरेख के लिए रखा था। पीड़िता की मां टिफिन सर्विस का काम करती है। 

"आदेश CM House से आ रहा होगा...."

Dinesh Tripathi की मायावती के शासन काल में तूती बोलती थी। "सिस्टम" इतना टाइट था कि IPS Officer's पोस्टिंग के लिए उसके चक्कर काटते थे। किस्सा करीब 13 साल पुराना है। IPS Officer नीरा रावत Kanpur की SSP थीं। देर रात Dinesh Tripathi बाबूपुरवा थाने पहुंचे और तत्कालीन इंस्पेक्टर से चार्ज देने के लिए बोलने लगे। इंस्पेक्टर सकते में आए और बोले मेरा तबादला अब हुआ मुझे नहीं मालूम। कंन्फर्म करने के लिए उन्होंने SSP को पुलिस तत्कालीन CUG नंबर पर काल किया। SSP ने ट्रांसफर नहीं किए जाने की बात कही। इस पर जाने में बैठे Dinesh Tripathi ने तत्कालीन इंस्पेक्टर से मोबाइल लेकर खुद SSP से बात करते हुए कहा, "आदेश थोड़ी देर में CM House से आ रहा होगा"। कुछ देर बाद आदेश भी आ गया। चार्ज लेने के महज कुछ घंटे बाद ही दिनेश त्रिपाठी ने बॉलीवुड अभिनेता और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, तत्कालीन सपा नेता अमर सिंह के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की। ये मामला तब मीडिया की सुर्खियों में रहा था। 

दैनिक जागरण के मालिक और परिवार की धुनाई की
ये घटना भी करीब 12 साल पुरानी है। तब IPS Officer Prem Prakash Singh (SSP, Kanpur) थे। टाटमिल चौराहा स्थित गैंजेस मॉल पर देर रात्रि Party चल रही थी। दैनिक जागरण के महेंद्र मोहन गुप्ता समेत उनके परिवार के तमाम सदस्य भी मौजूद थे।  Mid-Night में SSP शहर भ्रमण पर निकले। DJ की तेज ध्वनि कानों में पड़ी तो रेलबाजार थानेदार को निर्देश देकर निकल गए। रेलबाजार पुलिस पहुंची लेकिन मामला जागरण अखबार का देख ख़ामोश हो गई। SSP वापस लौटे तो DJ का शोर थमा नहीं मिला। उन्होंने तुरंत तत्तकालीन बाबू पुरवा (SHO) Dinesh Tripathi को निर्देश दिया। फोर्स लेकर दिनेश त्रिपाठी रेलबाजार थाने की सीमा में एंट्री कर गए। उसके बाद Party में जो कुछ हुआ उसे शायद दैनिक जागरण परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। Dinesh Tripathi ने जो भी सामने पड़ा उसकी धुनाई कर दी। महेंद्र मोहन गुप्ता तक को अपमानित होना पड़ा। उस समय वह राज्यसभा सांसद भी थे। परिवार की महिलाओं से दिनेश त्रिपाठी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि सभी को लादकर थाने ले गए। दिनेश त्रिपाठी को पता था कि मामला काफ़ी बढ़ेगा तो उन्होंने डिफेंस में पुलिस के हथियार (तस्करा) का प्रयोग किया। 

Court से भगोड़ा घोषित होने पर जा चुका है जेल 

आरोपी Dinesh Tripathi वर्ष 2011 में SHO कलेक्टरगंज के पद पर तैनात था। 2 फरवरी 2011 को उसने Banda के दिग्गज कांग्रेसी नेता संजीव अवस्थी को पांच लाख के नकली नोट के साथ Arrest किया। चूंकि मामला पूरी तरह से झूठा था। कांग्रेसी नेता ने पुलिस के गुडवर्क को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दिनेश के फर्जी गुडवर्क की पोल खुलने लगी। जिसमें कोर्ट ने पुलिस के वकील से पूछा कि जब केस फर्जी निकला तो फिर यह पांच लाख के नकली नोट हैं किसके...??? Supreme court ने रिटायर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उसके बाद Dinesh ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। Court ने भगोड़ा घोषित किया। लंबे समय तक वह भगोड़ा घोषित होने के बाद बेख़ौफ़ होकर घूमता-फिरता रहा। कांग्रेस नेता संजीव अवस्थी और मीडिया के दबाव में उसने सरेंडर किया। न्यायिक अभिरक्षा में अदालत ने उसे सलाखों के पीछे भेजा था।

 -शक्कर खरीदने गई थी 13 साल की छात्रा

-दुकानदार के भांजे ने जबरन किया Rape

-हालत बिगड़ने पर छात्रा को छोड़कर भागा आरोपी

 


Yogesh Tripathi

Kanpur के सचेंडी थाना एरिया में गुरुवार रात शक्कर खरीदने गई 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी हो गई। परचून दुकानदार के भांजे ने किशोरी के साथ जबरन Rape किया। हालत बिगड़ने पर वह छात्रा को छोड़कर भाग निकला। घर न पहुंचने पर परिजनों ने छात्रा की खोजबीन की तो वह बदहवाश हालत में रोती-बिलखती मिली। परिजनों की तरहीर पर Police ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है।

वारदात सचेंडी थाना एरिया के एक गांव की है। गांव में रहने वाली सविता (13) (काल्पनिक नाम) शक्कर खरीदने के लिए गांव के ही एक दुकान पर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद दुकानदार के भांजे रितिक मिश्रा ने उसे दबोच लिया। रितिक ने उसके साथ मारपीट कर जबरन घर के अंदर खींच Rape किया। विरोध करने पर उसने छात्रा की पिटाई भी की। रितिक बिधनू थाना एरिया के सपई गांव का निवासी है।

छात्रा की हालत बिगड़ने पर रितिक उसे बदहवाश हालत में छोड़कर भाग निकला। छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजते हुए दुकान पर पहुंचे। छात्रा मकान के ऊपरी हिस्से में मिली। छात्रा की हालत देख परिजन दंग रह गए। छात्रा ने घटनाक्रम की जानकारी दी तो आक्रोशित परिवारीजन छात्रा को लेकर सचेंडी थाने पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रितिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया।

सचेंडी थानेदार सतीश राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आ सका है। पीड़ित छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

 

-8 साल पहले Kanpur के सीसामऊ एरिया में हुई थी वारदात

-पड़ोसी युवक ने युवती के साथ किया था Rape

-ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध) कोर्ट ने सुनाया फैसला

-Court ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

 


Central Desk

ADJ/FTC-41 (महिला विरुद्ध अपराध, कोर्ट), Kanpur की विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने बुधवार को Rape के 8 साल पुराने मुकदमें अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देकर 10 साल के कारावास की सजा मुकर्रर की। Court ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर कोर्ट ने तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।

घटना 8 साल और दो महीना पहले (17/1/2013) को हुई थी। सीसामाऊ थाना एरिया के मोहल्ला चंद्र नगर की है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना पुलिस को तहरीर देकर पड़ोस में रहने वाले संत कुमार मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 09/2013 पर IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पीड़ित पक्ष ने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाया था कि सामान रखवाने के बहाने उसने उसकी बहन को घर बुलाया और फिर कमरा बंद कर उसके साथ Rape किया। पीड़िता के विरोध पर उसने दुपट्टे से ही उसका मुंह बांध दिया था। मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी ने दरवाजा खोल पीड़िता को मुक्त किया।

ड्यूटी के बाद शाम को घर पहुंचे युवक की पीड़िता बहन ने उसे घटना की जानकारी दी। जिसके बाद युवक ने सीसामऊ थाने की पुलिस को सूचना देकर तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल मिश्रा के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत FIR रजिस्टर्ड की। सीसामऊ पुलिस ने इसके बाद पीड़िता का मेडिकल भी करवाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi ने बताया कि ट्रायल के दौरान तमाम सबूत और साक्ष्य अदालत में पीड़िता की तरफ से पेश किए गए। उर्सला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली चिकित्सक समेत कई गवाहों ने Court में गवाही दी। 

जिरह और बहस के बाद विद्धान जज Tanu Bhatnagar ने अनिल मिश्रा को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा मुकर्रर की। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।

 

  

  

 

-पीटने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को किया था पुलिस के सुपुर्द

-पुलिस अभिरक्षा में कराया गया था मेडिकल परीक्षण

-अंदरुनी चोटों को नजरअंदाज कर चिकित्सकों ने नहीं किया था भर्ती

-फ्राइ-डे को सचेंडी थाना एरिया में छात्रा के साथ किया था Rape

 

चौबेपुर की अस्थाई जेल में रेप के आरोपी की मौत के बाद पहुंचे परिजन ।

Yogesh Tripathi

Kanpur के सचेंडी थाना एरिया में फ्राइ-डे को BA की Student के साथ Rape की वारदात के बाद पकड़े गए आरोपी की चौबेपुर स्थित अस्थाई जेल में मौत हो गई। बंदी की मौत से हड़कंप मच गया। Police के मुताबिक घटना वाली रात ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच उसकी पिटाई की थी। Police ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाया था लेकिन लेकिन चिकित्सकों ने अंदरुनी चोटों की अनदेखी कर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। Sunday की सुबह हालत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद आरोपी ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और सही ढंग से उपचार न कराने का आरोप लगाया। 

रेप पीड़ित छात्रा।

सचेंडी पुलिस के मुताबिक फ्राइ-डे की रात छात्रा खेत पर गई थी। वापस लौटते समय गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति सुबोध बाजपेयी ने उसे नशे की हालत में दबोच अश्लील हरकतें शुरु कर दीं। इसके बाद वह मुंह दबाकर युवती को जबरन खेत में खींच ले गया और जान से मारने की धमकी देकर Rape किया। आरोपी की चंगुल से छूटी छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों के साथ पीड़ित छात्रा के परिजन आरोपी के घर पहुंचे लेकिन वह नहीं मिला।

इसके बाद परिजनों ने सचेंडी थाने में आरोपी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करा दी। Police आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी लेकिन इस बीच मध्यरात्रि को ग्रामीणों ने आरोपी को खेत के पास से दबोच लिया। ग्रामीणों की भीड़ आरोपी को पीटते हुए थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी को Court में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। संडे की सुबह आरोपी की हालत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई।

SP (RA) बृजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि घटना वाली रात आरोपी को ग्रामीणों ने खेत पर दबोच लिया था। भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। Police ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने चोटों को मामूली बताते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को Court में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। संभवतः पिटाई के दौरान शरीर में आई अंदरूनी चोटों की वजह से आरोपी की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 

-एडीजे/एफटीसी (41)(महिला विरुद्ध)कोर्ट ने सुनाई सजा

-10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

-IPC 363, 376 में 7-7 साल की सजा 


Central Desk

नाबालिग के बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ Rape करने के जुर्म में Kanpur की एडीजे/एफटीसी (41) (महिला विरुद्ध) कोर्ट की Judge Tanu Bhatnagar ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा मुकर्रर की। Court ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा।

चकेरी निवासिनी मुकदमा वादिनी ने टटिया झनाकू निवासी गुड्डू यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 के तहत रिपोर्ट लिखाई थी कि 19 अगस्त 2010 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। उस समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 13 साल थी। बेटी की खोजबीन करते हुए वादिनी जब आरोपी के कानपुर देहात (पूर्व में रमाबाई नगर) स्थित घर पर पहुंची तो उसको धमकी दी गई। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद चकेरी पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi  और दोषी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद 9 फरवरी 2021 को कोर्ट ने गुड्डू यादव को दोषी करार दिया। 10 फरवरी को Judge Tanu Bhatnagar ने IPC की धारा 363 के तहत दोषी को 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। IPC की धारा 376 में भी गुड्डू को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जुर्माना की धनराशि न अदा किए जाने पर दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। Court ने धारा 428 के तहत अभियुक्त की तरफ से जेल में बिताई गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। इस मामले में मुकदमा वादिनी, पीड़िता समेत तीन लोग पक्षद्रोही भी हुए।

 

-बिधनू थाना एरिया के न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र का मामला

-बाजार जाते समय पड़ोसी युवक ने बहाने से कार में बैठा लिया

-पांच दिनों तक अज्ञात जगह पर रखकर किया Rape


 

Yogesh Tripathi

Kanpur के बिधनू थाना एरिया स्थित न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र में छह दिन पहले बाजार गई छात्रा को कार सवार युवक ने झांसा देकर अगवा कर लिया। कार में बैठते ही आरोपी ने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांध दी। पीड़िता का आरोप है कि अज्ञात जगह पर रखकर आरोपी ने पांच दिनों तक उसके साथ Rape किया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर उसने छात्रा को मुक्त किया। घर पहुंची छात्रा ने घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में FIR रजिस्टर्ड कर उसे Arrest कर लिया।

न्यू आजाद नगर निवासी पीड़ित व्यक्ति मजदूरी करता है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक उसकी 16 साल की बेटी 28 जनवरी को बाजार गई थी। वापस लौटते समय पड़ोस में रहने वाला सागर राजपूत मिल गया। उसने घर छोड़ने की बात कहकर किशोरी को कार में बैठा लिया।

आरोप है कि कार में बैठाने के बाद उसने किशोरी की आंखों में पट्टी बांध दी और अज्ञात जगह पर ले गया। यहां पर पांच दिनों तक बंधक बनाकर उसने कई बार छात्रा के साथ Rape किया। सोमवार को आरोपी ने मुंह खोलने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया। घर पहुंची छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी।

छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत के खिलाफ अपहरण, रेप समेत कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। देर रात्रि दबिश देकर पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत को Arrest कर लिया। 

 

-लपटों में घिरी महिला को देख पुलिस अफसरों के हाथ-पांव फूले

-कंबल फेंक पुलिस वालों ने बुझाई आग, अस्पताल में भर्ती कराया

-Unnao के चिकित्सकों ने Kanpur के LLR किया रेफर

-चिकित्सकों के मुताबिक करीब 50 फीसदी तक जली है पीड़िता

 

 Yogesh Tripathi

Unnao में मंडे की सुबह एक और बड़ी वारदात से कड़ाके की ठंड में अफसरों के माथे पर पसीना आ गया। Rape पीड़िता ने SP Office (Unnao) के बाहर पेट्रोल छिड़क आग लगा ली। आग की लपटों में घिरने के बाद महिला जान बचाने के लिए एसपी दफ्तर के परिसर में घुसी तो हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह आग बुझाने के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता करीब 50 फीसदी से अधिक जली है।


दिल को दहला देने वाली ये घटना सुबह करीब 11.30 बजे की है। SP Office के मुख्य गेट पर पहुंची युवती ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा ली। आग की लपटों में घिरने के बाद पीड़िता एसपी दफ्तर की तरफ भागी तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। किसी तरह आग बुझाने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में पीड़िता को जिला अस्पताल पहुंचाया। CO City और City Magistrate की मौजूदगी में उपचार शुरू कराया गया। 50 फीसदी से अधिक जली पीड़िता की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। 


सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही Devendra Kumar Pandey (DM Unnao) और Vikrant Veer (SP Unnao) पहुंचे। दोनों अफसरों ने युवती से पूरे प्रकरण की जानकारी ली। पीड़ित युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार रेप किया गया। युवती का कहना है कि तीन महीना पहले उसने हसनगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया है। 


युवती ने दोनों अफसरों को बताया कि कई बार कोतवाली में उसने थानेदार और चौकी इंचार्ज से गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। युवती के बयान सुनने के बाद एसपी ने तत्काल हसनगंज थानेदार और चौकी प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल पहुंची युवती की मां ने अफसरों को बताया कि उसकी बेटी के साथ गांव के ही युवक ने शादी का झांसा देकर जबरन रेप किया। मुंह खोलने पर वह जान से मारने की धमकी देता रहा। हिम्मत कर बेटी ने किसी तरह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। 




दोस्तों के साथ पीड़िता के घर पर की थी मारपीट

एसपी गेट पर आग लगाने वाली पीड़िता ने पुलिस अफसरों को बताया कि मुख्य आरोपी अवधेश सिंह और उसके साथियों ने युवती के घर पर धावा बोल 30 सितंबर को मारपीट की थी। मारपीट के बाद दबंगों ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 अक्तूबर को मुख्य आरोपी अवधेश सिंह, उसके भाई समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

आरोपितों ने हाईकोर्ट से कराई अग्रिम जमानत

एसपी की फटकार के बाद हसनगंज इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने अफसरों को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपितों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमामत करा रखी है। इस लिए गिरफ्तारी नहीं की गई। मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस ने विवेचना पूरी कर 13 दिसंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।

-Rape के आरोपी की शिकायत करने जा रही थी हुसैनगंज थाना

-दबंग आरोपी ने केरोसिन उड़ेल युवती को जिंदा जलाया

-जान बचाने के लिए काफी देर तक इधर-उधर भागी पीड़िता

-हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने Kanpur के LLR रेफर किया



Yogesh Tripathi

पहले हैदराबाद, फिर उन्नाव और अब फतेहपुर के हुसैनगंज में हैवानियत और दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद पिता के साथ शिकायत करने थाने जा रही पीड़िता को दबंग ने केरोसिन जला दिया। युवती को जलाने के बाद आरोपी भाग निकला। 90 फीसदी तक जल चुकी Rape पीड़िता को Fatehpur के चिकित्सकों ने Kanpur के लिए रेफर कर दिया। पीड़िता ने अपने दिए बयान में पड़ोसी युवक पर रेप के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। 


युवती के पिता ने बताया कि पड़ोसी युवक ने घर में मौजूद उसकी 18 साल की बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुंह खोलने पर दबंग आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तां युवती ने परिजनों को बताई। दोपहर जब युवती अपने पिता के साथ हुसैनगंज थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रही थी तो इसी दौरान रेप करने वाला दबंग मेवालाल भी वहां पहुंच गया। 



महिला थानेदार को दिए गए युवती के बयान के मुताबिक दबंग ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की और फिर उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क आग लगा दी। पल भर में रेप पीड़िता आग का गोला बन गई। जान बचाने के लिए उसने चीख-पुकार भी मचाई। शोर सुनकर ग्रामीण जमा हो गए। लोगों ने कंबल आदि पीड़िता के शरीर पर डाल किसी तरह आग की लपटों को शांत किया। लेकिन तब तक पीड़िता करीब 90 फीसदी तक जल चुकी थी। सूचना पर सीओ सिटी कपिल देव मिश्रा, महिला थानाध्यक्ष और हुसैनगंज थाने की फोर्स मौके पर पहुंचे। महिला थानाध्यक्ष ने युवती के बयान रिकॉर्ड किए।

क्या कहते हैं CO City

CO City K.D Mishra का कहना है कि आरोपी को Arrest के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। कुछ रिश्तेदारों के घर दबिश दी जा चुकी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले Unnao के बिहार थाना एरिया में जमानत पर छूटे गैंगरेप के आरोपितों ने पीड़िता को जिंदा फूंक दिया था। 43 घंटे बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई थी। इससे पहले देश के हैदराबाद में भी पशु चिकित्सक के साथ दरिंदगी कर उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया था।