-एडीजे/एफटीसी (41)(महिला विरुद्ध)कोर्ट ने सुनाई सजा
-10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
-IPC 363, 376 में 7-7 साल की सजा
Central Desk
नाबालिग के बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ Rape करने के जुर्म में Kanpur की एडीजे/एफटीसी (41) (महिला विरुद्ध) कोर्ट की Judge Tanu Bhatnagar ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा मुकर्रर की। Court ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि न देने की स्थित में दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा।
चकेरी निवासिनी मुकदमा वादिनी ने टटिया झनाकू निवासी गुड्डू यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 के तहत रिपोर्ट लिखाई थी कि 19 अगस्त 2010 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। उस समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 13 साल थी। बेटी की खोजबीन करते हुए वादिनी जब आरोपी के कानपुर देहात (पूर्व में रमाबाई नगर) स्थित घर पर पहुंची तो उसको धमकी दी गई। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद चकेरी पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi और दोषी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद 9 फरवरी 2021 को कोर्ट ने गुड्डू यादव को दोषी करार दिया। 10 फरवरी को Judge Tanu Bhatnagar ने IPC की धारा 363 के तहत दोषी को 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। IPC की धारा 376 में भी गुड्डू को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जुर्माना की धनराशि न अदा किए जाने पर दोषी को तीन महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। Court ने धारा 428 के तहत अभियुक्त की तरफ से जेल में बिताई गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। इस मामले में मुकदमा वादिनी, पीड़िता समेत तीन लोग पक्षद्रोही भी हुए।
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