-ADJ/FTC (41) Court दोषी करार देते हुए सुनाई सजा

-शादी का झांसा देकर किया था 12वीं की स्टूडेंट से दुष्कर्म

-Court ने फौजी के भाई को किया बरी

-दहेज में 10 लाख रुपए न देने पर तोड़ दी थी शादी 


 

Yogesh Tripathi

 

Kanpur की फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC-41) (महिला अपराध विरुद्ध) की Judge Tanu Bhatnagar ने दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के आरोपी Soldier को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। Court ने दोषी पर 2.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। Case मे एक अन्य आरोपी रहे Soldier के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया।

वादिनी ने Naubasta थाने में करीब 7 साल पहले IPC की धारा 496,376, 120-B, 506 के तहत अर्रा गांव निवासी Soldier महेश सिंह भदौरिया, उर्फ दीनू और उसके भाई धनीराम सिंह उर्फ धन्नी के खिलाफ Report दर्ज कराई थी। वादिनी की तरफ से लिखाई Report के मुताबिक 2012 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अर्रा गांव गई थी। यहीं पर महेश भदौरिया से उसकी मुलाकात हुई। महेश ने खुद को सेना में जवान बताते हुए विवाह का प्रस्ताव पीड़िता को दिया। इसके बाद महेश ने वादिनी के माता-पिता से भी शादी की बातचीत की। माता-पिता ने दहेज न दे पाने की बात कही। इस पर महेश ने दहेज न लेने की बात कहते हुए शादी के लिए हां कर दी।

वादिनी 2014 में बर्रा में रहने वाली दूसरी बहन के घर पहुंची। वह अपने भाई-भाभी को मुलाकात कराने के लिए महेश के घर पहुंची। इस दौरान महेश लगातार शादी का झांसा देकर Rape करता रहा। गर्भवती हो जाने पर उसने शादी की बात कही तो महेश ने 10 लाख रुपए की मांग की। महेश ने 21 अक्तूबर 2014 को वंदना नाम की युवती से शादी कर ली।  

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) Vinod Tripathi के मुताबिक 28 जनवरी को आदेश होना था लेकिन सिर्फ धनीराम उर्फ धन्नू ही Court में हाजिर हुआ। Court ने धन्नू को बरी कर दिया। महेश को नहीं सुना गया। महेश की तरफ से दिए गए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट (NBW) जारी कर 82 की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

महेश छुट्टी लेकर Kanpur पहुंचा और Court में हाजिर हुआ। विद्धान Judge Tanu Bhatnagar ने महेश उर्फ दीनू को दोषी करार देते हुए IPC की धारा 376 में 10 साल की कैद और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दहेज अधिनियम की धारा में भी अदालत ने महेश भदौरिया को दो साल की कैद मुकर्रर करते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की धनराशि में दो लाख रुपए की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर रेप में तीन महीने और दहेज अधिनियम मे एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को जेल में काटनी होगी।

 

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