Yogesh Tripathi
Supreme Court ने शुक्रवार को Gangster Vikas Dubey और अन्य के Encounter की जांच के लिए आयोग के पुनर्गठन सहित राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई Close कर दी। SC ने UP Government को पैनल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। 
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय जांच पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्यायमूर्ति चौहान पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जुलाई, 2020 में कानपुर में Bikru Case के बाद गैंगस्टर दुबे और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की मुठभेड़ों में हत्या के पुलिस संस्करण के बारे में कोई संदेह या संदेह नहीं है। क्योंकि जनता में से कोई भी नहीं है। या मीडिया पुलिस के दावे का खंडन करने आया था और खंडन में कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं में से एक घनश्याम उपाध्याय (अधिवक्ता) ने Gangster Vikas Dubey और अन्य Encounter केचलिए जांच आयोग के पुनर्गठन की मांग की थी। 19 August 2020 को Supreme Court ने न्यायिक आयोग को खत्म करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। 

गौरतलब है कि Kanpur के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में Dy.SP देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मियों की Gangster Vikas Dubey और उसके गुर्गों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी थी। वारदात 2/3 July 2020 की मध्यरात्रि को हुई थी। उस समय Police Team विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने उसके घर पहुंची थी। 

Encounter के बाद UPSTF & Police ने कहा था कि विकास दुबे 10 जुलाई 2020 की सुबह Kanpur के बचेंगी थाना एरिया स्थित भौंती के पास  एक मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर ला रही थी। पुलिस का ये भी कहना है कि जिस वाहन से 

Gangster Vikas Dubey को लाया जा रहा था, वह बारिश में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। मौका पाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। जिसके बाद Encounter में Vikas Dubey मारा गया। 
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