-CRPC की कुछ धाराओं में मिले हैं Police को मजिस्ट्रेटी अधिकार

-सहायक पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त को दी गई ट्रेनिंग

-Lucknow में ट्रेनिंग के बाद Police Line में बनी अस्थाई अदालत


 

Yogesh Tripathi

 

Kanpur में पुलिस आयुक्त प्रणाली (Kanpur Commissionerate) लागू है। CRPC की कुछ धाराओं में ACP और उससे बड़े पद के अफसरों को मजिस्टिरियल अधिकार (Magisterial Authority) भी दिए गए हैं। इसे क्रियान्यिवत कराने के लिए आलोक सिंह (सहायक पुलिस आयुक्त), बसंत लाल (सहायक पुलिस आयुक्त) और चार हेड कांस्टेबल (HC) को Lucknow में तीन दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान Court से संबंधित प्रक्रिया, प्रपत्र आदि के बारे में जानकारी दी गई।

Police Line में अस्थाई कोर्ट में 31/3/2021 (आज से) कार्यवाही Start होगी। CRPC की धारा 151 के तहत Arrest व्यक्तियों को पुलिस अब इस कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार व्यक्तियों को कलेक्ट्रेट परिसर में अपर नगर मजिस्ट्रेट (ACM) अदालतों में पेश किया जाता था।

जल्द ही Kanpur Commissionerate के CP & ACP स्तर के सभी Police Officer’s को भी CRPC और अन्य धाराओं में न्यायिक प्रक्रिया के बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सभी के Office में Court की व्यवस्था भी की जाएगी। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सभी ACP & DCP कोर्ट कार्य करना Start कर देंगे।

 

Kanpur Commissionerate में नियुक्त Police Officer’s के Mobile No.

 


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