Kanpur की नानाराव पार्क विश्व परिषद नाम की संस्था पिछले आठ साल से पटाखा बाजार को हटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लंबे समय से चल रही इस मुहिम पर सही रंग आज उस समय चढ़ा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale और जस्टिस मनोज गुप्ता की अगुवाई वाली डबल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कानपुर के जिला प्रशासन को 24 घंटे के अंदर पटाखा बाजार हटाने का आदेश दे दिया।


 

[caption id="attachment_17803" align="aligncenter" width="640"]Dilip Babasaheb Bhosale, redeyestimes.com Dilip Babasaheb Bhosale Chief Justice (High Court)[/caption]

YOGESH TRIPATHI


कानपुर। सुप्रीम कोर्ट के पदचिन्हों पर चलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale ने फ्राइ-डे को बड़ा फैसला सुनाते हुए Kanpur के जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर नानाराव पार्क से पटाखा बाजार को हटाए। शहर के एक RTI एक्टिविस्ट की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale और जस्टिस मनोज गुप्ता की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए नानाराव पार्क से पटाखा बाजार को हटाया जाए। www.redeyestimes.com से बातचीत में कानपुर के सिटी मजिस्ट्रेट R.N Pandey ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल अमल में लाकर कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि 24 घंटे में बाजार को हटाने की बात पर उन्होंने कहा कि यह संज्ञान में नहीं है। इस मामले पर जब जिला मजिस्ट्रेट (DM) सुरेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। 


[caption id="attachment_17804" align="aligncenter" width="640"] कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नानाराव पार्क विश्व परिषद संस्था के पदाधिकारी। (फाइल फोटो)[/caption]

8 साल से जारी थी नानाराव पार्क विश्व परिषद की लड़ाई

Kanpur के नानाराव पार्क में लगने वाले बड़े पटाखा बाजार के खिलाफ नानाराव पार्क विश्व परिषद के पदाधिकारी और सदस्य करीब आठ साल से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। परिषद के महामंत्री चंदन राय गर्ग ने www.redeyestimes.com से बातचीत में बताया कि कई बार हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद शहर के नई सड़क निवासी विकलांग एवं बेवा समिति के रफत महमूद ने 3 अक्तूबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आधार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल में जारी किए गए आदेश को बनाया गया। याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। Dilip Babasaheb Bhosale

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हर दिन चीफ जस्टिस कर रहे थे सुनवाई

Kanpur के पर्यावरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale हर दिन सुनवाई कर रहे थे। गुरुवार को उन्होंने दो बार मामले की सुनवाई की लेकिन कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी न होने की वजह से सुनवाई फ्राइ-डे के दिन मुकर्रर की गई। गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह निर्देश दिया कि सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से किसी अफसर की मौजूदगी को भी सुनिश्चित किया।



फ्राइ-डे को हाईकोर्ट ने नानाराव पार्क से पटाखा बाजार हटाने का दिया आदेश

फ्राइ-डे को याचिकाकर्ता के वकील आरजे सिंह ने जोरदार बहस की। उन्होंने पर्यावरण के साथ यह तर्क भी दिया कि नानाराव पार्क में हर रोज 10 हजार लोग मार्निंग वाक के लिए आते हैं। पटाखा के बारूद से उनके स्वास्थ्य को भी खतरना उत्पन्न हो सकता है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि बारूद की वजह से पार्क के पेड़-पौधों भी इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे। श्रीसिंह ने कहा कि पटाखा बाजार लगने से हजारों की संख्या में लोग गाड़ी लेकर आते हैं। धूल के गुबार से लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है।

उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale के सामने यह तर्क भी रखा कि पटाखा बाजार में लगने वाली दुकानों के कर्मचारी वहां पर शौचक्रिया तक करते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस Dilip Babasaheb Bhosale और जस्टिस मनोज गुप्ता की डबल बेंच ने अपना आदेश जारी किया। हालांकि देर शाम तक कानपुर जिला प्रशासन को आदेश की कापी नहीं मिल सकी थी। उसकी वजह सर्वर का धीमा होना बताया जा रहा है।
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