Excise Act (1910) के नए प्रावधान में अब जुर्माने का राशि 500 की जगह होगी 2000 रुपए | सातवें वेतनमान के एरियर से लाभांवित होंगे 12 लाख कर्मचारी


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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने Excise Act (1910) बड़ा बदलाव करते हुए कड़े फैसले लिए हैं। Excise Act (1910) व्यापक बदलाव करते हुए अब जहरीली शराब बनाने वालों को “मृत्युदंड” या फिर आजावीन कारावास की सजा का प्रावधान को “ग्रीन सिग्नल” दे दिया गया।


Ch Harmohan Singh Para Medical Sciences & , Nursing Institution107 साल बाद Excise Act (1910) में किया गया बदलाव

Excise Act (1910) बरतानिया हुकूमत में बना था। इसमें कई कमजोरियां थीं। जिसके चलते हाल के कुछ दशकों में जहरीली शराब और अवैध कच्ची शराब का धंधा पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर फल-फूल रहा था। सूबे में कई बड़े जहरीली शराब कांड भी हुए। जिसमें सैकड़ों लोगों की जान तक गई। अपने छह महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपी की योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए Excise Act (1910) के बदलाव करते हुए अब जहरीली शराब बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की है। नए प्रावधान के तहत जहरीली शराब बनाने वाले लोगों को “मृत्युदंड” या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है।

Excise Act (1910) में ये बदलाव भी किए गए

Excise Act (1910) के नए बदलाव के तहत अवैध शराब के मामलों में सजा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। 500 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है।

कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के एरियर को भी मंजूरी


Excise Act (1910) कई बदलाव करने के साथ यूपी की योगी सरकार ने लोकभवन में मंगलवार को हुई मीटिंग के बाद जिन दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उसमें कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए सांतवें वेतन आयोग के एरियर भुगतान को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 12 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। यूपी सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों पर मीडिया को संबोधित करते हुए योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सभी फैसलों को जनता के सामने लाया जाएगा।
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