High Court मंगलवार को आदेश देकर DGP को किया था तलब 

बुधवार को हाईकोर्ट में पेशी पर पहुंचे थे DGP मुकुल गोयल

हाईकोर्ट ने DGP Mukul Goyal को लगाई कड़ी फटकार
 Yogesh Tripathi

Allahabad High Court ने Pradesh Police के (DGP) Mukul Goyal को एक मामले में पेशी के दौरान कड़ी फटकार लगाते हुए कल तक प्रयागराज न छोड़ने के आदेश दिया है। Court ने 2019 में मैनपुरी में एक छात्रा के मौत Girl Student Death Case के मामले में Court के निर्देश के बावजूद पुलिस के खिलाफ एक्शन न लेने पर डीजीपी को गुरुवार तक प्रयागराज में रुकने का आदेश जारी कर दिया।

 ने बुधवार को महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई की। इस दौरान आदालत के कार्यवाहक चीफ जस्टिस M.N Bhandari और जस्टिस A.K Ojha की खंडपीठ ने डीजीपी से कहा है कि तत्कालीन एसपी को हटाया जाए या जबरन सेवानिवृत्त करें। इस दौरान कोर्ट ने पंचनामे की Video Recording को भी देखा। मामले में कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कर कोर्ट में आने का निर्देश दिया. साथ ही कल तक प्रयागराज न छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। 

SP के खिलाफ कार्रवाई पर मांगी Report

High Court ने DGP को गुरुवार कोर्ट में पेश होकर तत्कालीन मैनपुरी एसपी के खिलाफ की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने गुरुवार तक मैनपुरी के एसपी के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के बाद ही प्रयागराज से वापस जाने का आदेश दिया है।  दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश देकर DGP को तलब किया था। जिसके बाद आज बुधवार को डीजीपी हाई कोर्ट पहुंचे थे।

क्या है पूरा मामला ?

Mainpuri Navodya School में पढ़ने वाली एक छात्रा का 2019 में संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। मृतक छात्रा की मां ने मारकर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी पुलिस ने न तो केस दर्ज किया न कोई कार्रवाई की। 2021 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मैनपुरी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था।
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